जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ भारत की संसद का एक अधिनियम ह...
wikipedia - 05 Mar 2021जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसे भारत की उच्च सदन(राज्य सभा) में गृहमन्त्री अमित शाह ने ०५ अगस्त, २०१९ को प्रस्तुत किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन लोक सभा ने इसे पारित कर दिया। [1][2] राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ९ अगस्त २०१९ को इसे स्वीकृति दे दी।